छात्रा को फीस वापस लौटाए निफ्ट

 


दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने दि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) द्वारा एक लड़की को उसके द्वारा चाहे गए केंद्र में प्रवेश से इनकार करने के बाद तीन लाख रुपए का शुल्क लौटाने के आदेश दिए हैं। आयोग ने संस्थान की खिंचाई करते हुए उस नियम को अनैतिक व अनुचित करार दिया कि एक बार जमा किया गया शुल्क लौटाया नहीं जाएगा।

शिखा गोयल ने संस्थान के दिल्ली केंद्र में प्रवेश के लिए आवेदन किया था लेकिन उसे कोलकाता केंद्र में सीट आवंटित की गई। इस वजह उसने कोर्स से नाम वापस ले लिया। इस पर निफ्ट ने उसके द्वारा जमा करवाई गई करीब तीन लाख रुपए की फीस वापस करने से इनकार कर दिया।

आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जेडी कपूर ने फीस नहीं लौटाने पर फैशन इंस्टीट्यूट को लताड़ते हुए कहा, ‘यह हमारी समझ से परे है कि कोई ऐसा संस्थान इस प्रकार की अनुचित तथा संदेहास्पद गतिविधियों में लिप्त होगा कि बिना कोई कोचिंग या सेवा मुहैया कराए तीन लाख रुपए का भारी-भरकम शुल्क दबा ले।’ आयोग ने संस्थान को आदेश दिए कि वह शिखा को फीस वापस करे।


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