फिल्मों में काम कर सकेंगी मोनिका बेदी


 सुप्रीम कोर्ट ने मोनिका बेदी को फिर से फिल्मों में काम करने की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि उसे पंजाब के होशियापुर में स्थिात पैतृक निवास को छोड़ने से पूर्व केवल पुलिस को अपने फिल्म असाइनमेंट के बारे में सूचित करना होगा।

मोनिका बेदी ने कोर्ट को बताया था कि जमानत की शर्त की वजह से वह होशियारपुर नहीं छोड़ पा रही है जिससे उसके फिल्मी कैरियर में बाधा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और मुंबई से कई फिल्म निर्माता उन्हे फिल्मों में काम करने का ऑफर दे रहे हैं। अभिनेत्री के आग्रह पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हे फिल्मों में फिर से काम करने की अनुमति दे दी।

मोनिका भोपाल में चले फर्जी पासपोर्ट मामले में बरी हो गई थी और हैदराबाद में चल रहे ऐसे ही एक मामले में वह जमानत पर हैं। जमानत की शर्त में उन्हें अपने गांव में ही रहने तथा बिना अनुमति के गांव न छोड़ने को कहा गया था।


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